नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले में आज सजा का ऐलान कर दिया गया है। सियालदह कोर्टने उम्र कैद की सजा दी गई है। दोषी संजय रॉय, सीबीआई के वकील कोर्ट भी अदालत में मौजूद है। संजय राय भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया जा चुका है।
अदालत ने सजा के ऐलान से पहले संजय को बोलने का मौका दिया। आरोपी ने कहा कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है। न किसी का रेप किया है और न मर्डर। उसे जबरन फंसाया जा रहा है। बता दें कि 18 जनवरी को संजय रॉय दोषी करार दिया गया था। सेशन जज अनिर्बान दास ने इस घटना के 162 दिन बाद फैसला सुनाया। फैसले के बाद संजय रॉय ने कहा कि मैंने यह काम नहीं किया है। इसमें एक आईपीएस भी शामिल है। मैं रुद्राक्ष पहनता हूं अगर ऐसा अपराध किया होता तो यह टूट जाती।
बता दें कि 8-9 अगस्त की रात आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। CCTV फुटेज के आधार पर संजय रॉय गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया गया था। दिल्ली एम्स समेत कई बड़े अस्पतालों में काम ठप रहा।
पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की। 13 अगस्त को घटना की जांच शुरू की गई थी, आज सजा का ऐलान करते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है।
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