लखनऊ। यूपी के कासंगज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता को करीब सात साल बाद न्याय मिला है। एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में सजा का ऐलान कर दिया गया है। कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शुक्रवार को सभी 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
दोषी वसीम जावेद, नसीम,जाहिद, फैजान, मुनाजिर रफी,असलम, तौफीक, खिल्लन,आसिफ जिमवाला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इनके अलावा इमरान,साकिर,शवाब अली,जीशान, राहत, मोहसिन,जफर, शमशाद, खालिद परवेज ,फैजान, आमिर, रफी, सलीम, मुनाजिर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। इस तिरंगा यात्रा में ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था। यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने झड़प हो गई थी। इसके बाद दंगा भड़क गया था। इसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसकी मौत के बाद कासगंज में हालात कई दिनों तक खराब हो थे। कासगंज में करीब एक हफ्ते तक दंगे हुए थे।
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