अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी है। इससे पहले नामपल्ली अदालत ने तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अल्लू अर्जुन के वकील ने तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई।

अल्लू अर्जुन के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष शाहरुख खान से जुड़े एक पुराने मामले का उदाहरण पेश किया। वहीं मृतक महिला के पति ने कहा कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार है। उन्हें पुलिस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी नहीं दी। इस भगदड़ से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है।

अल्लू अर्जुन के वकील निरंजन रेड्डी ने कहा कि शाहरुख खान की फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मच गई थी। जिसमें शाहरुख पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा था। तब गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख को इस मामले में राहत दी थी।

अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ में रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई थी। जबकि उनका 8 साल का बेटा घायल हो गया था। पुलिस का आरोप है कि अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने की वजह से भगदड़ मची, इसी मामले में पुलिस ने आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया।

वहीं मृतक महिला के पति भास्कर ने बताया कि पुलिस ने उन्हें अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया था। जिस भगदड़ में उनकी पत्नी की मौत हुई, उसमें अभिनेता की गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा फिल्म देखना चाहता था। मैं अपने परिवार के संध्या थिएटर गया। अल्लू अर्जुन वहां आए थे लेकिन यह उनकी गलती नहीं थी, इसलिए मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं।

पुलिस ने अल्लू अर्जुन और उनके सुरक्षाकर्मियों और संध्या थिएटर के प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 118(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) आर/डब्ल्यू 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था। मृतक महिला के पति की शिकायत पर 5 दिसंबर को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 8 दिसंबर को संध्या थिएटर मालिक, जीएम और सिक्योरिटी मैनेजर को गिरफ्तार किया था।

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