मध्य पूर्व रेलवे ने नियमों में किया बदलाव, ड्राइवरों को दी हिदायत

कंचनजंघा एक्सप्रेस हादसे से सबक लेते हुए मध्य पूर्व रेलवे (ईसीआर) ने अपने क्षेत्र के स्टेशन मास्टरों को निर्देश दिया है कि वे स्वचालित सिग्नल सिस्टम में खराबी की स्थिति में ट्रेन ड्राइवरों को सिग्नल पार करने का अधिकार देने वाला फॉर्म टी/ए 912 जारी न करें। कंचनजंगा एक्सप्रेस-मालगाड़ी की टक्कर में 10 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद ही यह निर्देश जारी किया गया है।मध्य पूर्व रेलवे द्वारा 21 जून को जारी आदेश के अनुसार, टी/ए 912 पत्र जारी करने पर रोक लगाने का फैसला मध्य पूर्व रेलवे की सुरक्षा बैठक में लिया गया। ईसीआर ने कहा, 'मध्य पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा प्रधान विभागाध्यक्ष और डीआरएम (मंडल रेल प्रबंधक) के साथ की गई सुरक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है कि स्वचालित सिग्नल की खराबी के दौरान टी/ए 912 को अगली सलाह तक जारी नहीं किया जाएगा।' 

नियमों में बदलाव कर की गई ये व्यवस्था

मध्य पूर्व रेलवे जोन के आदेश में कहा गया है कि 'टी/ए 912 के स्थान पर अब दोहरी लाइन के लिए अगले आदेश तक जीएंडएसआर 9.02 का नोट जारी किया जाएगा। जीएंडएसआर 9.02 के अनुसार, स्वचालित सिग्नल सिस्टम की खराबी की स्थिति में ट्रेन चालक प्रत्येक लाल सिग्नल पर दिन के समय एक मिनट और रात में दो मिनट के लिए रुकेंगे, और फिर जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो तो 15 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ेंगे। अगर अगले सिग्नल तक किसी भी वजह से आगे का दृश्य बाधित है तो फिर ट्रेन चालक 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले, पूर्वी रेलवे जोन ने भी 19 जून को इसी तरह का आदेश देकर रेल अधिकारियों को टी/ए 912 फॉर्म जारी करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अगले ही दिन उसने आदेश वापस ले लिया। 

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