केजरीवाल का हेल्थ का हवाला देकर जमान मांगने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली । राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है। उन्हें आज कोर्ट के समक्ष वर्चुअली पेश किया गया। कोर्ट ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल द्वारा मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत की मांग करने वाली अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस बीच कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक मेडिकल परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली की सातों सीटों पर गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। आप ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था। जिसमें आप ने चार और कांग्रेस ने तीन सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन इस बार भी भाजपा ने सातों सीटों पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था और 2 जून को सरेंडर करने के कहा था। हालांकि केजरीवाल इस जमानत अवधि को सात दिन और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

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